गोरखपुर, फरवरी 4 -- गोरखपुर। एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के बरगदही निवासी अभियुक्त विक्की निषाद उर्फ गोलू को 20 साल के कठोर कारावास एवं 27 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि घटना छह दिसम्बर 2023 की है। वादी की 13 वर्षीय किशोरी को पासपोर्ट ऑफिस के पास से विक्की निषाद बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आठ वर्ष की कैद गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने सहजनवां थाना...
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