बस्ती, जून 26 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय अनुसूचित जाति की बालिका से दुष्कर्म के मामले एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कप्तानगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी मां की मौत हो गई है। पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। वह कक्षा 10 में पढ़ती है। दो माह पहले दुबौली दूबे स्थित विद्यालय से अकेले घर वापस आ रही थी। दूसरे गांव के नंदन निवासी ग्राम रैकवार, थाना कप्तानगंज छेड़खानी करता था। ग्राम पैगापुर झाली के पास शाम 3.30 बजे दुष्कर्म किया। लोक लज्जा के कारण पीड़...