हापुड़, जुलाई 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 11 मार्च 2022 को थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर पर उसके नाबालिग पुत्र और पुत्री घर पर थे। रात में करीब साढ़े दस बजे आरोपी अबुजर सामान लेने के बहाने उसके घर आया। उस समय पीड़ित का पुत्र दुकान बंद कर छत पर सोने के लिये चला था। पीड़ित की पुत्री घर का कार्य कर रही थी। दुकान का दरवाजा बजने पर जैसे ही उसकी पुत...