हापुड़, नवम्बर 7 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय यज्ञेश चंद पांडेय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजक की ओर से अधिवक्ता विजय चौहान, अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा व अंकुर शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई 2020 को धौलाना क्षेत्र क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाना धौलाना में तहरीर दी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 23 जुलाई 2020 को वह अपनी पत्नी के साथ किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री मौजूद थी। देर रात भाई की पत्नी जिला बुलंदशहर के गांव बराल की रहने वाली धर्मवती व साले अरुण ने उसके घर पहुंचे। आरोपित बहला-फुसलाकर उसकी पुत्री को घर से अगवा कर ले गए। मामले में पुलिस ने मुकद...