अलीगढ़, सितम्बर 23 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र में अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी रद्द की है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 24 जुलाई को हुई थी। बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक इलाके की किशोरी को बहला-फुसलाकर नोएडा ले जाया गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी अर्जुन सिंह उर्फ पप्पी उर्फ पम्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जो रद्द कर दी गई।

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