बिजनौर, दिसम्बर 11 -- बिजनौर। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाने और शादी का दबाव डालने के मामले में आरोपी रिजवान की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल कुमार राठौर के अनुसार एक व्यक्ति ने थाना चांदपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी रिजवान उसकी नाबालिक पुत्री का स्कूल जाते समय पीछा करता था और किशोरी को डराता धमकता था और शादी के लिए दबाव डालता था। एक दिन स्कूल जाते समय आरोपी रिजवान ने वादी की पुत्री को अपने घर में खींच लिया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाएं और उसकी वीडियो बनाई और धमकी दी अगर युक्त घटना की जानकारी किसी को दी तो वह वीडियो वायरल कर देगा और उसके छोटे भाई को भी मार देगा। आरोप लगाया कि आरोपी रिजवान वादी की पुत्र...