कानपुर, अक्टूबर 25 -- कानपुर देहात, संवाददाता। रनियां क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पंद्रह साल की किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म में जेल में निरुद्ध एक आरोपित के वकील की ओर से स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट में उसकी जमानत अर्जी दाखिल की गई। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों के साथ ही पुलिस विवेचना के अनुशीलन के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। रनियां क्षेत्र के एक गांव की कक्षा दस में पढ़ने वाली किशोरी के साथ स्कूल जाते समय गांव के ही अंशू पाठक व विमल शर्मा छेड़छाड़ करते थे। इसकी शिकायत से नाराज होकर 11 मई 2025 को जब वह समोसे लेने दुकान पर जा रही थी। आरोपित अंशू व विमल ने उसको जबरन बाइक में घसीटकर बिठाने के बाद बंबे के पास मंदिर के नजदीक ले जाकर मारपीट कर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसको छोड़कर धमकी देकर वहां से चले गए थे...