बाराबंकी, जुलाई 9 -- बाराबंकी। घुंघटेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। इसपर 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। घुंघटेर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 17 अगस्त 2023 को पुलिस को तहरीर देकर चितरंजन मौर्या निवासी तम्बोलिन पुरवा मजरे पलिया थाना घुंघटेर पर नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार आजाद ने पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर- 45 ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को इस मामले में सुना। जिसके आधार पर आरोप सही पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त चितरंजन मौर्य को 20 साल सश्रम कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।

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