हापुड़, अगस्त 30 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि पीड़िता के परिजन से मारपीट के मामले में अभियुक्त के तीन परिजन को एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना सिंभावली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री है। गांव का ही रहने वाला एक युवक रविन्द्र उसकी पुत्री के साथ करीब बीस दिन से लगातार छेडखानी कर रहा था। 13 दिसंबर 2021 की रात को करीब 10 बजे आरोपी रविंद्र उनके घर पर पहुंचा और उनकी लड़की को अकेला देखकर उसके साथ ...