हापुड़, सितम्बर 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी के साथ दुष्कर्म,घर में घुसकर मारपीट करने, चाकू से कलाई काटकर घायल करने और जान से मारने की धमकी देने के एक अभियुक्त को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ मोहल्ला चमरी निवासी सत्यम उर्फ आशिक पिछले करीब एक वर्ष से बहला फुसलाकर प्रेमजाल में फांसकर लगातार बलात्कार करता आ रहा था। जिसकी जानकारी पीड़ित को हुई तो उसने इसकी शिकायत आशिक के पिता सुनील व माता सुनीता से की तो आरोपी गन्दी गन्दी गालिया देते हुए फौजदारी पर आमदा...
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