बागपत, अप्रैल 23 -- बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर पांच माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि घटना अप्रैल 2019 की है। बिनौली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला श्रमिक मैरिज होम में नौकरी करता है। उसकी 16 वर्षीय पुत्री है। बताया कि श्रमिक और उसकी पुत्री एक माह के लिए मैरिज होम पर काम करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। उसने अपनी 16 वर्षीय पुत्री को पड़ौसी परिवार के घर पर छोड़ा था। पड़ौसी परिवार को उसकी देखभाल के लिए बोला था। आरोप था कि इसके बाद पड़ौसी 55 वर्षीय व्यक्ति संतराम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। परिजनों को घटना ...
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