एटा, अक्टूबर 8 -- खेत पर तमंचा के बल पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। अर्थदंड से आई राशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना अवागढ़ के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 12 फरवरी 2022 को बेटी खेत पर गई थी। आरोपी शिव कुमार उर्फ बॉबी पुत्र केहरी सिंह निवासी राजगढ थाना अवागढ़ आया और बेटी के साथ तमंचा के बल पर ड़रा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की थी और आरोपी को जेल भेजा था। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष...