मथुरा, अक्टूबर 14 -- किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुराचार करने वाले को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 15 वर्ष के कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वहीं किशोरी को भगाने में सहयोग करने वाले अभियुक्त के चाचा को अदालत ने 8 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को समीप के मकान में किराए पर रहने वालो किराए के मकान में रहने वाला विकास पुत्र राम किशन जाट अपने चाचा जीतू पुत्र राधेश्याम के सहयोग से 24 मई 2017 की सुबह बहला फुसला कर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ...
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