हाथरस, दिसम्बर 5 -- किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा कोतवाली हाथरस जंक्शन में वर्ष 2024 में दर्ज हुआ था मुकदमा एडीजे पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला हाथरस, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक कस्बा निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 14 नवंबर 2024 को मेरी पुत्री समय 7.30 बजे स्कूल गयी थी। जो अभी तक वापस नही आयी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया। विवेचना के दौरान अभियुक्त अली अरहम पुत्र असलम निवासी पाक सर्कस कॉलोनी तिलजला रोड थ...