गाज़ियाबाद, दिसम्बर 20 -- गाजियापाद, संवाददाता। लोनी में 11 वर्ष पहले किशोरी से जबरदस्ती शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी सन्नी को अदालत ने 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभिुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने लोनी थाने में एक अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 31 मार्च की रात लापता हो गई। गांव का ही युवक सन्नी सैनी बहला-फुसला कर साथ ले गया है। जबकि उसके पिता ने इससे इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सन्नी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। किशोरी को सन्नी के पास से ही पकड़कर उसके मां-बाप को सौंप दिया गया। विशेष न्यायाधीश सौरभ गोयल की अदालत में ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।

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