बिजनौर, नवम्बर 29 -- पॉक्सो एक्ट के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में मोहम्मद अली हुसैन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से एक लाख पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी योगेंद्र कुमार के अनुसार एक व्यक्ति ने थाना नूरपुर में दर्ज का रिपोर्ट में लिखा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 18 फरवरी 2023 को स्कूल की ड्रेस पहनकर स्कूल जाने के लिए गई। बाद में परिजनों को पता चला कि आज शिवरात्रि है स्कूल का अवकाश है। परिजनों ने किशोरी की काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। किशोरी देर शाम तक घर नहीं लौटी देर शाम उसका फोन आया कि उसकी तलाश मत करना वह अब नहीं आएगी। किशोरी अपने साथ जेवरात भी ल...
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