बलिया, फरवरी 13 -- बलिया, संवाददाता। 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म तथा उसकी हत्या कर पानी में डूबोने के लगभग तीन वर्ष पुराने मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (एक) की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। न्यायालय ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसे जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन के अनुसार घटना उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव में चार जनवरी 2022 कोक हुई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी की हत्या कर किसी ने पानी में फेंक दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। आरोपी आंचल राजभर का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट से दुष्कर्म की घटना भ...