आगरा, मई 3 -- किशोरी के अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी सतीश पाराशर निवासी बाह को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, पीड़िता, विवेचक समेत आठ गवाह पेश कर तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है। वादी ने थाना एत्मादुद्दौला में दो नवंबर 2014 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को 25 नवंबर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। मुख्य आरोपी सतीश को 18 नवंबर 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कर बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए ...