एटा, दिसम्बर 1 -- किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को सबूत के आधार पर कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना नयागांव के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सात जून 2024 को आरोपी महावीर पुत्र सर्वेन्द्र सिंह, इसका साथी निवासी खरसुलिया थाना नयागांव दो बेटियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की थी और जांच के बाद दौरान बेटी को बरामद किया था। आरोपी महावीर को पकड़कर जेल भेजा था। बयानों, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढोत्तरी की गई। मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सु...