मथुरा, सितम्बर 17 -- एडीजे प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) विजय कुमार सिंह की अदालत ने साढ़े तीन साल पहले किशोरी के साथ दुराचार करने वाले वृद्ध को 20 वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वृद्ध गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाले व्यक्ति के घर पर 65 वर्षीय जवाहर सिंह निवासी रामनगर का बुर्जग होने के नाते आना-जाना था। 3 मार्च 2022 को उसकी पत्नी दुकान पर गई थी। उस दिन वह भी काम से बाहर गया हुआ था। घर पर उसकी 11 वर्षीय पुत्री अकेली थी। जवाहर सिंह ने घर आकर उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर लौटने पर प...