मथुरा, अक्टूबर 7 -- किशोरी से दुराचार करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने रिश्ते की भतीजी से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष के कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। थाना कोसीकलां क्षेत्र की कालोनी में रहने वाली किशोरी 13 मार्च 2019 को घर में अकेली थी। इसी दौरान किशोरी के पिता का साढू लखन घर में आया। लखन ने किशोरी के साथ दुराचार किया। किशोरी द्वारा चीख पुकार करने पर आस पास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने उसे मौके से पकड़ लिया और उसकी मजामत कर दी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने लखन को रिश्ते की भतीजी के साथ दुराचार करने का दोषी करार देते हुए उसे...