अंबेडकर नगर, अगस्त 5 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। किशोरी के ऊपर तेजाब डालने की धमकी देकर तथा चाकू दिखाकर एक वर्ष तक दुराचार करने के चर्चित मामले में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक जज प्रथम परविन्द कुमार ने सोमवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला छह वर्ष पूर्व बेवाना थाना क्षेत्र का है। बेवाना थाना क्षेत्र के समसपुर अव्वल निवासी ताज मोहम्मद उर्फ नोखी पुत्र मोहम्मद वजीर स्थानीय थाना क्षेत्र के एक किशोरी के ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी देने के साथ चाकू दिखाकर वर्ष भर दुराचार करता रहा। फोन रिकार्ड करके भी किशोरी को डराया जाता था। 31 जनवरी 2018 से दो फरवरी 2018 के मध्य कई बार प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद किसी तरह मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचक ने महज दुराचार व धमकी की धा...
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