लखीमपुरखीरी, मई 21 -- लखीमपुर। किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोप में कोर्ट ने 16 साल 11 माह 18 दिन की उम्र के किशोर को दोषी करार दिया है। एडीजे नूर अंसार ने दोषी को सात वर्ष के कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 15 दिसम्बर 2017 को घर से शौच के लिए गयी थी। गांव का ही एक किशोर उस किशोरी के पीछे पीछे गया था। काफी देर बाद भी जब किशोरी घर वापस नहीं आयी तो परिजनों ने खोजना शुरू किया। परिजनों को गन्ने के खेत मे लगे एक पेड़ से किशोरी की लाश लटकी हुई मिली। किशोरी के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार और हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी, डॉक्टर और विवे...