लखीमपुरखीरी, अगस्त 13 -- किशोरी से दुराचार का प्रयास करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से पन्द्रह हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी संदीप कुमार मिश्र ने बताया कि फरधान थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 21 अगस्त 2012 की शाम करीब पांच बजे शौच के लिए गयी थी। वहां गांव के ही युवक सलीम ने किशोरी को पकड़ कर उसके साथ दुराचार करने का प्रयास करने लगा। किशोरी के चिल्लाने पर उसकी मां और अन्य लोग आ गये तो सलीम किशोरी को छोड़कर भाग गया। किशोरी की मां ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने पर अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता क...