पीलीभीत, जुलाई 6 -- पीलीभीत। संवाददाता किशोरी को गलत नियत से पकड़ कर जोर जबरदस्ती करने के आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 20 हजार रुपए जुर्माना समेत पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना सुनगढ़ी में 20 जून 2016 को एक महिला ने दी तहरीर में कहा कि वह पूरनपुर मार्ग स्थित एक फैक्ट्री में अपने परिवार के साथ रहती है। उसी परिसर में कई अन्य परिवार भी रहते हैं। 20 जून की रात में वह अपने परिवार के साथ सो रही थी। रात करीब 2:30 बजे फैक्ट्री में ही रहने वाला थाना बरखेड़ा के गांव काजरबोझी निवासी बाबू उर्फ दयाशंकर पुत्र जवाहर लाल ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री को चारपाई पर आकर बुरी नियत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। उसके चीखने पर आंख खुल गई, तो वह भाग गया। पुलिस ने रिपोर्...