हापुड़, सितम्बर 17 -- हापुड़। किशोरी को बंधक बनाकर छेड़छाड़ के एक आरोपी को न्यायालय ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दूसरे अभियुक्त को एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 8 अगस्त 2021 को गांव का अरुण उसे जबरन अपने घर ले गया। वहां पहले से ही युवक कालू मौजूद था। अरुण ने कमरे का ताला लगा दिया। इसके बाद कालू ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भाई और ग्रामीण आ गए। उन्होंने ताला तोड़कर उसे निकाला। वहीं आरोपी कालू मौके से भाग गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ज...
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