बिजनौर, सितम्बर 13 -- पोक्सो अदालत की स्पेशल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में नगीना के तस्लीम को दोषी पाकर उसे 4 वर्ष की कठोर सजा दी और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। स्पेशल अभियोजन अधिकारी भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नगीना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट लगाई जिसमें उसने बताया कि 29 सितंबर 2024 को उसकी 15 वर्षीय लड़की ट्यूशन पढ़कर घर वापस आ रही थी। रास्ते में हिंदू इंटर कॉलेज के पास तस्लीम पुत्र खलील निवासी नालबंदान ने उसे रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसे गाली-गलौज की। पीड़िता के पिता को के आने पर आरोपी ने उसके साथ भी अभद्रता की थी। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में तस्लीम को दोषी पाया...