बिजनौर, सितम्बर 3 -- घर में सो रही किशोरी के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त अपर न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने चांदपुर क्षेत्र के परम सिंह को दोषी पाकर साढ़े तीन वर्ष की कठोर सजा के साथ तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र की किशोरी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि नौ जून 2021 की रात को वह घर में सो रही थी। रात को डेढ़ बजे उसके पड़ोस के रहने वाले परम सिंह पुत्र कांशीराम ने घर में घुसकर उसके साथ से छेड़छाड़ की शोर शराबा होने पर पीड़िता के भाई और परिजनों को देखकर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए पीड़िता के बयान करा कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की की थी। मंगलवार को कार्यवाही संपंन होने पर अदालत ने परम सिंह सिंह को दोषी पाया और उसे सजा सु...