उन्नाव, नवम्बर 5 -- उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 42 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। बांगरमऊ थाना पुलिस ने 27 फरवरी 2018 को थानाक्षेत्र के बकलापुर गांव निवासी मुंशीलाल पुत्र कल्लू प्रजापति पर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी में पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन सीओ अंबरीश सिंह भदौरिया ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई एडीजे द्वादश न्यायालय में पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एसपीपी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलील व साक्ष्य के आधार पर मुंशीलाल को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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