उन्नाव, जनवरी 20 -- उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। सफीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 18 वर्षीय बेटी कक्षा 12 की छात्रा है। ऊगू कस्बा के मो. गढ़ी मोहल्ला निवासी सुधीर बेटी से अक्सर छेड़छाड़ करता है। करीब तीन माह पहले भी आरोपी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसकी जानकारी बेटी ने उसे दी थी, हालांकि लोकलाज के भय से उसने मामले को दबा दिया। दो दिन पहले सुधीर ने अपने मोबाइल नंबर से बेटी को अश्लील मैसेज किए और स्कूल जाने के दौरान बेटी से छेड़छाड़ भी की। जिसके बाद उसने आरोपी को ऐसा न करने की हिदायत दी तो उसने पुलिस से शिकायत करने पर जान माल से हाथ धो बैठने...
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