अलीगढ़, दिसम्बर 23 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। अतरौली क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के तीन साल पुराने मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पांच जून 2022 को सुबह करीब साढ़े 11 बजे उनकी 13 साल की बेटी पड़ोसी टिंकू उर्फ राजकुमार की छत पर गोबर पाथ रही थी। तभी टिंकू छत पर आया और किशोरी से छेड़छाड़ करते हुए नीचे ले जाने लगा। किशोरी ने उसे काटकर खुद को छुड़ाया। इसके बाद घर आकर पिता को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने टिंकू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने टिंकू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई...