बिजनौर, मई 7 -- पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त स्पेशल सेशन जज प्रकाश चंद शुक्ला ने किशोरी से छेड़छाड़ कर मारपीट करने के आरोप में जितेंद्र सैनी को दोषी पाकर चार वर्ष की सजा सुनाई और 35 हजार रूपए रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बढ़ापुर क्षेत्र की एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 1 सितंबर 2020 की सुबह उसकी 17 वर्षीय लड़की गांव के बाहर कूड़ा डालने गई थी। गांव के जितेंद्र सैनी पुत्र अत्तर पाल सिंह ने उसे बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ की। गांव के लोगों को आता देख वह भाग गया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पीड़िता के कोर्ट में बयान दर कराए आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सबूतों के आधार पर जितेंद्र सैनी को दोषी पाकर सजा ...