बागपत, जून 14 -- घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने, विरोध करने पर किशोरी और उसके परिजनों को मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई, साथ ही अलग-अलग धाराओं के अंर्तगत 30 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 19 जून 2022 को बिनौली थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 13 दिसंबर 2021 को वह घर पर अकेली थी। तभी पड़ौस का ही एक युवक उनके मकान में घुस गया और उसके साथ रेप करने का प्रयास करने लगा। विरोध किया, तो आरोपी ने पिटाई की। तभी उसके परिजन मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आठ जून 2022 को आरोपी युवक गौरव ने उसके माता-पिता को नशीला पाउडर सुंघाकर बेहोश...
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