उन्नाव, जुलाई 12 -- उन्नाव। अपर सत्र न्यायालय एकादश ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी माना है। उसको तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13 मई 2018 की रात करीब दस बजे उसके गांव में रहने वाले छोटे लोधी की बेटी की बरात आई थी। अगवानी के दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर के पास खड़ी थी। इस दौरान थानाक्षेत्र के पटेहर गांव के मजरा जंबूपुर निवासी आशीष पुत्र छोटे लोधी वहां आया। बेटी को हाथ पकड़कर उठा ले गया। जहां आरोपी ने बेटी से छेड़छाड़ की। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। घर पहुंचकर बेटी ने उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। मुकदमें क...
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