चित्रकूट, मई 8 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी ओमप्रकाश निवासी सपहा कोतवाली कर्वी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते 21 जनवरी 2019 को पीड़िता किशोरी की मां ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि ओमप्रकाश उसकी नाबालिग बेटी को घर में घसीटकर छेड़खानी की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेजप्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।

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