औरैया, दिसम्बर 22 -- औरैया, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना सहायल क्षेत्र के एक सात वर्ष पुराने मामले में दो दोषियों को किशोरी के साथ अश्लील हरकतों के लिए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सद्दाम अली और मचलू पर प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मामले की विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि 17 दिसंबर 2018 की शाम करीब 6 बजे पीड़ित किशोरी घर के पास लगे सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। तभी गांव के सद्दाम अली ने आकर कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और गलत नीयत से उसका हाथ पकड़कर अपने मकान की ओर खींचने लगा। इसी बीच उसका साथी मचलू भी आ गया और दोनों ने मिलकर किशोरी को धक्का देकर कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। कपड़े फाड़े। किशोरी की चीख-पुकार पर वादी का परिवार ...