चित्रकूट, फरवरी 19 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी को बुरी नियत से पकड़ने एवं जान से मारने की धमकी देने में मानिकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अनिल को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेजप्रताप सिंह ने बताया कि बीते 13 जुलाई 2020 को मानिकपुर थाने में किशोरी की मां ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि अनिल कुमार ने उसकी नाबालिक पुत्री को बुरी नियत से पकड़ा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर अनिल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। तखत से अचानक गिरे बुजुर्ग ने दम तोड़ा, मचा कोहराम चित्रकूट। रैपुरा थाना क्षेत्र के बघवा...