रांची, नवम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त मो. मिमसाद को दोषी करार कर पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 14 महीने जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में था। जेल में रहते हुए ट्रायल फेस किया। पीड़िता ने घटना को लेकर चान्हो थाना में 20 अगस्त 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोप था कि19 अगस्त 2024 की रात अभियुक्त मिमसाद उसके घर में घुसा और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने किसी तरह भागकर अपनी मौसी को घटना की जानकारी दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यौन शोषण का ठोस प्रमाण नहीं मिला। लेकिन घर में घु...
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