अलीगढ़, अक्टूबर 13 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। खैर क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दो दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 19-19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि खैर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि एक मई 2021 को वह पति के साथ मायके गई थी। इसी बीच देररात मोहल्ले के समीर व नाजिम दीवार फांदकर घर में घुस आए। उस समय उनकी नाबालिग बेटी व बेटा सो रहे थे। समीर किशोरी को खींचकर ले जाने लगा। चीख पुकार सुनकर किशोरी का भाई जाग गया तो मुल्जिमों ने उससे मारपीट की। इसके बाद किशोरी से छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनो...