कन्नौज, अक्टूबर 27 -- कन्नौज । एक गांव में किशोरी को बदनियती से दबोचने और छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुये अदालत ने आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पाण्डेय के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र में विगत 17 मार्च 2019 की शाम 13 वर्षीय किशोरी पड़ोसी गांव से घर लौट रही थी। तभी भगतगाढ़ा निवासी आरोपी चंदन उर्फ अनुराग पुत्र कृपाल सिंह यादव ने किशोरी को बदनियती से दबोच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। चीख पुकार सुन ग्रामीणों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से भाग गया। मामले को लेकर पीड़िता ने भगतगाढ़ा निवासी आरोपी चंदन उर्फ अनुराग पुत्र कृपाल सिंह यादव के खिलाफ थाने पर मुृकदमा दर्ज कराया था। मामले की जाचं पड़त...