पीलीभीत, नवम्बर 26 -- पीलीभीत। घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायधीश/पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 35 हजार रुपये जुर्माना सहित बीस वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के एक गांव के युवक ने थाना सेहरामऊ उत्तरी में तहरीर देकर कहा कि छह अगस्त 2019 को वह पत्नी के साथ रिश्तेदारी में दूसरे जनपद गया था। घर पर बेटा और 13 व चार वर्षीय दो बेटियां थीं। नौ अगस्त को उसका बेटा खेत पर गया था। छोटी पुत्री बाहर दरवाजे पर खेल रही थी। दिन में दस बजे गांव का शमशाद घर में आ गया और उसकी पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के शोर पर मोहल्ले के लोग आ गए। तब वह भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ...