बिजनौर, नवम्बर 16 -- पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल अपर जिला एवं न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में नगीना के विपिन को दोषी पाकर दो साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि नगीना क्षेत्र की एक महिला ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसे उसने बताया कि इसकी 16 वर्षीय लड़की ट्यूशन पढ़कर वापस घर लौट रही थी तभी नगीना के एक गांव के विपिन पुत्र छोटे सिंह ने उसकी लड़की को अश्लील इशारे करते हुए छेड़छाड़ की और किशोरी का नाम लेकर गंदी बात कही। किशोरी ने से वहां से भाग कर घर पहुंच कर अपनी माता को सारी बात बताई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज करा कर आरोपी को जेल भेज दिया। अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में विपिन को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

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