अलीगढ़, मार्च 17 -- - बन्नादेवी क्षेत्र के मामले में एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि घटना 20 दिसंबर 2019 को शाम पांच बजे की है। बन्नादेवी क्षेत्र के एक इलाका निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी 11 साल की बेटी छत पर कपड़े उतारने के लिए गई थी। तभी उनके फ्लैट के सामने रहने वाला आकाश दूसरे की छत से आया और छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर मां छत पर पहुंचीं, जिसके बाद आकाश को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवा...
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