अलीगढ़, सितम्बर 26 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि इगलास क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार फरवरी 2020 को दोपहर तीन बजे उनकी 15 साल की बेटी घर पर अकेली थी। तभी गांव का पीतम सिंह घर में घुस आया और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर किशोरी की छोटी बहन पहुंच गई, जिसके बाद पीतम धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने पीतम को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
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