पीलीभीत, मई 7 -- करीब छह वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोष सिद्ध अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) गीता सिंह ने 18 हजार रुपए जुर्माना समेत चार साल की सजा सुनाई। घटना 13-14 जून 2018 की है। थाना सुनगढी क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि घर में सुबह तड़के सभी लोग सोए हुए थे। तभी गांव का ही जसवंत कुमार पुत्र गनेश प्रसाद उसके घर में घुस आया। आरोप है कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोर शराबा होने पर परिवार के लोग जाग गए तो आरोपी रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। अभियोजन के अनुसार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियो...
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