कन्नौज, मई 18 -- कन्नौज। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोनो को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनो पर दस- दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे ने बताया कि 21 जून 2018 को इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के निकट तिराहे पर मां के साथ दवा लेकर घर लौट रही 14 वर्षीय किशोरी को बाइक सवार तीन युवकों ने घेर लिया। उसका का दुपट्टा खींचते हुये छेड़छाड़ की थी। मामले को लेकर पीड़िता ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अल्का यादव ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अरविंद कुमार पुत्र श्री कृष्णा व दीपक निवासी गाना पट्टी कनौली...