उन्नाव, दिसम्बर 15 -- उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 11 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक जुलाई 2017 की शाम करीब छह बजे क्षेत्र के शहादतगंज के मजरा चंद्रसेना निवासी श्यामू उसके सहन में नाली खोदने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो श्यामू उसकी पत्नी सन्नो, राजू, गोविंद ने गालीगलौज कर मारपीट की। शोर सुनकर उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बाहर निकली तो आरोपियों ने उससे छेड़छाड़ की।पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचकों ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर...
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