उन्नाव, सितम्बर 11 -- उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सफीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह जुलाई 2019 को पुलिस का तहरीर देकर बताया कि पांच जुलाई 2019 को वह मजदूरी पर गया था, उसकी पत्नी दवा लेने गए थी। घर पर उसकी 13 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसदौरान थानाक्षेत्र के मीरनगर गांव निवासी रामकिशोर चार्जर लेने के बहाने घर में दाखिल हुआ और बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। शोरगुल सुनकर ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। शाम को जब वह घर वापस आया तो बेटी ने उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसपर वह ग्राम प्रधान के साथ थाना पहुंचा और आरोपी के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपी रामकिशोर के खिलाफ छे...