हापुड़, सितम्बर 4 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बहादुरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 30 नवंबर 2020 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री जागरण देखकर घर जा रही थी तो रास्ते में उनके मोहल्ले के ही उमेश ने उसकी पीछे से पकड़ लिया। जब पुत्री ने विरोध किया तो आरोपी उमेश ने उसकी लड़की को थप्पड़ मारा। पीड़ित ने बताया कि उसकी पुत्री एक इंटर कालेज में कक्षा नौ में पढ़ती है। जब वह स्कूल जाती है तो उमेश भी साइकिल से स्कूल तक उसकी लड़की का पीछा करता है। पुलिस ने ...