महाराजगंज, अगस्त 20 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सदर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी व अन्य आरोप से जुड़े करीब नौ साल पुराने केस में विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने आरोपी रमेश को दोषी करार दिया है। आरोपी को चार साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्रावली के मुताबिक घटना छह नवंबर 2016 की है। पीड़िता के परिजन की तहरीर पर कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर विवेचना एक दिसंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। विचारण के दौरान एडीजीसी विनोद सिंह ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ सजा की मांग की। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई। अभियोजन विभाग से समन्वय बनाकर हेड मोहर्रिर अरूण राय व...